Edited By Updated: 30 Jun, 2016 09:51 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने 250 ग्राम चरस के साथ पकड़े दोषी सुनील कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने 250 ग्राम चरस के साथ पकड़े दोषी सुनील कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने विशेष न्यायाधीश सोलन के फैसले को पलटते हुए यह आदेश जारी किए। मामले के अनुसार 5 नवम्बर, 2007 को नालागढ़ बाजार में दोषी सुनील कुमार को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी उम्र महज 20 साल थी। 14 गवाहों को पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया। सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई।