पंचायत चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई 7 तक टली

Edited By Updated: 01 Dec, 2015 12:01 AM

7 defers hearing on petitions to polls

प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायतीराज चुनावों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 7 दिसम्बर तक टल गई है। याचिका में दूसरे चरण के लिए तय की जाने वाली चुनाव तिथियों की घोषणा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

शिमला/पालमपुर : प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायतीराज चुनावों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 7 दिसम्बर तक टल गई है। याचिका में दूसरे चरण के लिए तय की जाने वाली चुनाव तिथियों की घोषणा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।  सरकार की ओर से मामले से संबंधित रिकार्ड पेश न किए जाने पर स्थगनादेश यथावत जारी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्राॢथयों ने नगर परिषदों में लॉटरी से सीटों को आरक्षित करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है जबकि पंचायतों की सीटों को आरक्षित करने में रोस्टर प्रणाली को सख्ती से न अपनाए जाने की बात की है। कुछ मामलों में गलत ढंग से पंचायतों का परिसीमन किए जाने को याचिका का आधार बनाया गया है। हाईकोर्ट में इस तरह के मामलों की संख्या 50 के करीब है। इन मामलों पर सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी।

 

इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकत्र्ता एवं पंचरुखी ब्लाक के पूर्व बीडीसी अध्यक्ष रमेश भाऊ के तर्कों को सुना तथा सरकार से इस बारे में अपना पक्ष रखने के लिए कहा। सरकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष इस बारे में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसके चलते अदालत ने सरकार को पंचायती राज आरक्षण से संबंधित समस्त रिकार्ड लेकर अगली तारीख 7 दिसम्बर को अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 

हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दुष्यंत डढवाल ने कहा कि अदालत ने प्रदेश सरकार को मामले की सुनवाई की तारीख 30 नवम्बर तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की जारी प्रक्रिया में कोई नई घोषणा न करने की ताकीद जारी की थी लेकिन जिला कांगड़ा प्रशासन ने सरकार के निर्देशों की परवाह न करते हुए जिला परिषद कांगड़ा सहित जिला के 3 ब्लाकों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जो अदालत के आदेशों की अवमानना का मामला है। अधिवक्ता डढवाल ने कहा कि हमने जिलाधीश द्वारा रोस्टर जारी करने के मामले को भी आरक्षण न्याय मंच की ओर से अदालत के समक्ष रखा है।

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