महिला से छेड़छाड़ पर एक साल की कैद

Edited By Updated: 01 Dec, 2015 07:19 PM

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महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने पर उसके ही पड़ोसी को एक साल की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

कांगड़ा: महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने पर उसके ही पड़ोसी को एक साल की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रशांत सिंह नेगी की कोर्ट में माननीय जज द्वारा यह सजा सुनाई गई। कांगड़ा थाना में इस संबंध में धारा 354 व 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला की ओर से उसके बेटे, भतीजे व मैडीकल रिपोर्ट के आधार पर माननीय अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मुकद्दमे में दोषी मानते हुए धारा 354 के तहत 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 के तहत 1 माह की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को कुल एक साल की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

 

मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि 5 नवम्बर, 2009 को महिला आपने घर पर अपने बच्चों के साथ शाम के समय अकेली थी। जब वह अपने किसी पारिवारिक काम के लिए घर से बाहर निकली तो उसके पड़ोसी रमेश चंद पुत्र विधि चंद निवासी सदुबढग्र्रां ने महिला को अकेला पाकर उससे गलत नीयत से छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने पर दोषी ने हाथ में पकड़ा हथियार महिला के सिर पर दे मारा जिससे महिला बेहोश हो गई। शोर सुनकर महिला का छोटा बच्चा बाहर निकला तो वह अपनी मां को बेहोशी की हालत में किसी की मदद से घर ले आया। इतने में दोषी मौके से फरार हो गया।

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