Edited By Updated: 21 Oct, 2016 12:11 AM
चरस बेचने के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
धर्मशाला: चरस बेचने के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।
मामले के अनुसार 18 जून, 2013 को कांगड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि भडियाड़ा गांव का दुकानदार अपनी दुकान में चरस की भी तस्करी करता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भडियाड़ा के रमेश पुत्र शंकर दास की दुकान में दबिश दी और रमेश से मौके से 350 ग्राम चरस बरामद की। इस दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाना कांगड़ा के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद विशेष जज-4 ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत में पहुंचे मामले में 3 वर्ष तक कार्रवाई चलती रही। इस दौरान केस में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी रमेश चंद के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय में रमेश चंद को 5 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।