मारपीट के आरोपियों को सजा व जुर्माना

Edited By Updated: 23 Jul, 2016 01:29 AM

court charged punishment

लड़ाई-झगड़े के एक मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीरू ठाकुर की अदालत में आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माने का फै सला सुनाया।

कांगड़ा: लड़ाई-झगड़े के एक मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीरू ठाकुर की अदालत में आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माने का फै सला सुनाया। इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला न्यायवादी भूपिन्द्र कटोच ने बताया कि यह मामला 9 अक्तूबर, 2010 का है। जय चंद पुत्र छोटू राम निवासी धड़ूं ने नगरोटा बगवां पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था कि वह खेतों में काम के लिए जा रहा था कि उसके भतीजे स्वरूप सिंह, कश्मीर सिंह व भाई ऊधो राम ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।

 

जय चंद ने आरोप लगाया कि स्वरूप चंद ने उसे गहरी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी बाजू टूट गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 325, 341 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। साक्ष्यों व गवाहों के बयान पर माननीय कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए स्वरूप सिंह को धारा 323 के तहत 3 माह, धारा 325 के तहत एक साल व 10 हजार रुपए जुर्माना, कश्मीर सिंह को धारा 323 के तहत 15 दिन व धारा 325 के तहत 3 माह और 5 हजार जुर्माना तथा ऊधो राम को धारा 323 के तहत 7 दिन व धारा 325 के तहत एस माह और एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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