बिना परमिट के बस चलाना अब ऑप्रेटरों को पड़ सकता है महंगा

Edited By Updated: 04 Dec, 2016 10:34 AM

without permits bus operators government raid campaign

प्रदेश में बिना परमिट के बस संचालन करने वाले ऑप्रेटरों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।

शिमला: प्रदेश में बिना परमिट के बस संचालन करने वाले ऑप्रेटरों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिन निजी बसों में नियमों को ताक पर रखकर अधिक संख्या में यात्रियों को बिठाया जा रहा है, ऐसी शिकायतों को भी सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश भर में इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निजी बस मालिक परमिट की शर्तों के मुताबिक बस संचालन नहीं कर रहे हैं और परिवहन विभाग को इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 


यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए कहा गया है। खुद परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने सभी निजी बस मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के अंतर्गत परमिट की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए आगाह किया है। इस दौरान अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 माह की सजा काटनी पड़ सकती है।


विभाग ने ऑनलाइन बस बुकिंग करने वालों पर भी अपना शिकंजा कस दिया है। विभाग ने सभी एजैंसियों को कॉन्ट्रैक्ट कै रिज की बसों के टिकट जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई आदेशों की अनुपालना नहीं करता है तो ऐसी एजैंसियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों से भी बसों की बुकिंग बारे सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट पर चलने वाली बसों मेंं अलग-अलग यात्रियों का टिकट नहीं बन सकता और न ही ऐसे परमिट की बसों में नियमानुसार यात्री को रास्ते में उतारा व चढ़ाया जा सकता है इसलिए यात्रा करने से पहले अवश्य परमिट को लेकर जानकरी ली जानी चाहिए।

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