Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Jul, 2017 12:42 AM
जिला की एक सहकारी सभा के सचिव ने सभा की प्रबंधन कमेटी की बिना अनुमति से एक व्यक्ति को 7 लाख 3 हजार 300 रुपए का ऋण आबंटित कर दिया था....
हमीरपुर: जिला की एक सहकारी सभा के सचिव ने सभा की प्रबंधन कमेटी की बिना अनुमति से एक व्यक्ति को 7 लाख 3 हजार 300 रुपए का ऋण आबंटित कर दिया था, जिसका खुलासा सभा के ऑडिट में 31 मार्च को हुआ, जिसके बाद सभा की प्रबंधन कमेटी ने उक्त सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला और संबंधित विभाग के माध्यम से उक्त ऋण की रिकवरी हेतु दबाव बनाया। समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया तथा उक्त सचिव को 2 दिन में उक्त ऋण की रिकवरी के आदेश जारी किए।
सचिव ने सभा के खाते में जमा करवाए पैसे
सभा के सचिव ने गत दिवस उक्त ऋण की पूरी रिकवरी करके पूरा पैसा सभा के खाते में जमा करवाने के उपरांत सहकारी सभाएं हमीरपुर के ए.आर. को लिखित सूचना भेज दी है। वहीं सहकारी सभाएं हमीरपुर के ए.आर. प्रेमलता का कहना है कि उक्त मामले में सचिव द्वारा एक लिखित सूचना मिली है लेकिन विभाग अपने स्तर पर भी उक्त मामले की जांच करेगा।
गलत ऋण आबंटन की रिकवरी होना प्रदेश का पहला मामला
सहकार भारती के प्रांत सचिव जोगिंद्र वर्मा ने कहा कि किसी समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद तुरंत बाद गलत ऋण आबंटन की रिकवरी होना, यह प्रदेश का पहला मामला है। सरकार को सहकारी सभाओं की प्रबंधन कमेटियों को जागरूक करना चाहिए और सहकारी सभाओं का ऑडिट भी विशेषज्ञों द्वारा करवाना चाहिए, ताकि लोगों का सहकारी सभाओं पर विश्वास बना रहे।