तेजधार हथियारों से हमला करने के आरोपियों को 2-2 साल की कैद

Edited By Updated: 30 Mar, 2017 10:16 PM

two two year punishment for attacking with sharp weapons

कांगड़ा न्यायालय परिसर में वीरवार को कोर्ट नंबर-1 के अतिरिक्त सी.जी.एम. धीरू ठाकुर की कोर्ट में एक अहम फैसले के तहत लड़ाई-झगड़े के मामले में कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को....

कांगड़ा: कांगड़ा न्यायालय परिसर में वीरवार को कोर्ट नंबर-1 के अतिरिक्त सी.जी.एम. धीरू ठाकुर की कोर्ट में एक अहम फैसले के तहत लड़ाई-झगड़े के मामले में कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा और 30,500 रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला दिया। सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी भूपिंद्र कटोच ने बताया कि यह मामला 23 नवम्बर, 2010 का है, जब रविंद्र कुमार, अनिल कुमार व राजीव कुमार निवासी भडियारा खेतों से काम करके लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि खेतों से वापस आते समय उन पर उनके गांव के कुशल कुमार, संजीव कुमार, देवराज, हेम राज, विजय कुमार व रविंद्र कुमार ने तेज हथियारों दराट व खूखरी से रविंद्र, अनिल व राजीव पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 

गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने धारा 341, 324, 148, 149 व 506 के तहत मामला दर्ज कर चालान कांगड़ा कोर्ट नंबर-1 में पेश किया। कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कुशल कुमार, संजीव कुमार, देवराज, हेमराज, विजय कुमार व रविंद्र सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 148 व 149 के तहत 2 साल की सजा व 10000 रुपए जुर्माना, धारा 324 के तहत सभी को 2-2 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना, 506 धारा के तहत सभी आरोपियों को 2-2 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना और धारा 341 के तहत सभी आरोपियों को एक माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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