Edited By Updated: 29 Mar, 2017 01:49 AM
न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी सुरेश कुमार पुत्र लोहरू राम निवासी ब्रह्म फालड तहसील सरकाघाट को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जोगिंद्रनगर: न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी सुरेश कुमार पुत्र लोहरू राम निवासी ब्रह्म फालड तहसील सरकाघाट को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल, 2010 को सुरेश कुमार पुत्र बेसर सिंह गांव टोवड़ी तहसील जोगिंद्रनगर अपनी मैक्स जीप लेकर जोगिंद्रनगर से मंडी की ओर जा रहा था। इस दौरान अपरोच रोड के पास दोषी सुरेश कुमार ने ट्रक्टर को तेज रफ्तारी हुए व गलत दिशा में ले जाकर जीप को टक्कर मार दी। इस टक्कर से जीप चालक को चोटें आईं व जीप को भी भारी नुक्सान हुआ था। मामले की प्राथमिकी थाना जोगिंद्रनगर में दर्ज हुई थी। इस मामले में 14 गवाह अदालत में पेश किए गए जिनके आधार पर अदालत ने दोषी को धारा 279, 337, 338 के तहत 2500 रुपए जुर्माना व 1 साल की सजा सुनाई।