बाप से मारपीट करने पर बेटों को सजा, भाई को जुर्माना

Edited By Updated: 22 Feb, 2017 11:43 PM

the assault on father to sons sentenced  fine to brother

बाप के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने पर कोर्ट ने उसके 3 बेटों क ो सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

कांगड़ा: बाप के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने पर कोर्ट ने उसके 3 बेटों क ो सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। इस मारपीट में पीड़ित का एक भाई भी शामिल था जिसे कोर्ट ने जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। बुधवार को अतिरिक्त सी.जी.एम. कांगड़ा प्रथम धीरू ठाकुर की कोर्ट ने इस मामले पर गवाहों और तथ्यों के आधार पर पीड़ित के भाई मोती राम (76) निवासी राजल को 5000 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जबकि उसके 2 बेटों जोगिंद्र व स्वर्ण को धारा 323 में 3 माह की सजा व एक-एक हजार रुपए जुर्माना, 342 में 6 माह की सजा व 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई जबकि एक अन्य बेटे रविंद्र्र को धारा 323 व 342 में एक-एक माह की सजा व एक-एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

पहले रास्ते में फिर कमरे में बांध का पीटा था प्रकाश चंद
सरकार की ओर से ममाले की पैरवी करने वाले सहायक न्यायवादी श्वेता ने बताया कि यह मामला 5 अप्रैल, 2012 का है जब जमीनी विवाद को लेकर गांव राजल में बुजुर्ग प्रकाश चंद को उसके बेटों व भाई ने रास्ते में पहले काफी मारा और फिर कमरे ले जाकर रस्सी से बांध कर भी पिटाई की। इस संबंध में पुलिस ने धारा 323, 342, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने मामले के आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।

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