शिक्षा उप निदेशक पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली अध्यापिका Suspend, जानिए क्यों

Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Jul, 2017 08:35 PM

teacher suspended on the charges of harassment of deputy director of education

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू में सेवारत एक पी.ई.टी अध्यापिका को शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक कुलवंत पठानिया ने निलंबित कर दिया है।

कुल्लू: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू में सेवारत एक पी.ई.टी अध्यापिका को शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक कुलवंत पठानिया ने निलंबित कर दिया है। अध्यापिका द्वारा नौकरी पाने के दौरान ओ.बी.सी. का जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसे फर्जी या अमान्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आगामी आदेश तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर कुल्लू में उपस्थिति देने के आदेश हुए हैं। उप निदेशक ने निलंबन आदेशों की प्रतियां शिक्षा निदेशक, प्रधानाचार्य राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू और कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर को प्रेषित कर रखी हैं। 

उप निदेशक ने नहीं दिया स्पष्ट विवरण
हालांकि अभी तक उप निदेशक ने इस बात का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है कि अध्यापिका के फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि कैसे हुई। अध्यापिका की बतौर पी.ई.टी. नियुक्ति कब और कहां हुई इसका भी उप निदेशक ने हवाला नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि अध्यापिका को जारी निलंबन आदेशों की प्रति में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। उप निदेशक ने मीडिया को जारी ऑफिस ऑर्डर की प्रति में अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की बात कही है। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि अध्यापिका का ओ.बी.सी. का सर्टीफिकेट यदि फर्जी था तो उसे आज तक निलंबित क्यों नहीं किया गया। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद ही निलंबन आदेश क्यों जारी किए गए। उधर, शिक्षा उप निदेशक कुलवंत पठानिया ने अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की पुष्टि की है।

शिक्षा उप निदेशक के खिलाफ दर्ज है एफ.आई.आर.
बता दें कि अध्यापिका ने 2 जुलाई को शिक्षा उप निदेशक पर प्रताडऩा का आरोप जड़ते हुए कुल्लू महिला पुलिस थाना में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा रखी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी उप निदेशक ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर न्यायालय ने 15 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। 15 जुलाई को न्यायालय ने उप निदेशक की अर्जी को अस्वीकार किया तो पुलिस उप निदेशक को गिरफ्तार करेगी। एफ.आई.आर. के मुताबिक उप निदेशक पर अध्यापिका को ड्यूटी टाइम और ड्यूटी टाइम के बाद फोन करने, फोन पर अश्लील बातें करने, महिला पर किसी कमरे में या किसी गैस्ट हाऊस में साथ चलने के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। हालांकि पुलिस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है।

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