Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Aug, 2017 09:11 AM
माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने कसौली के 13 होटलों को राहत देते हुए....
सोलन: माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने कसौली के 13 होटलों को राहत देते हुए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के आदेश पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस लुकुल की बैंच ने पाइन व्यू, विस्प्रिंग विंड्स, शिवालिक, न्यू शिवालिक, नीलगिरि, नारायणी, कसौली इन, बर्ड्ज व्यू, 7 पाइंस, होटल ट्रिप्पल ए, दिपशिखा व ईशर स्वीट्स इत्यादि की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी और समीर सोढी ने कहा कि कसौली के 13 होटलों की तरफ से एन.जी.टी. के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए एन.जी.टी. के आदेशों पर नवम्बर तक रोक लगा दी है।
मेहमान अपने रिस्क पर करेगा स्टे
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यटन नगर कसौली में होटल मालिकों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को लेकर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की डबल बैंच ने आदेश देते हुए कहा कि कसौली में अवैध निर्माण करने वाले होटल मालिकों को साइन बोर्ड लगाने होंगे, जिनमें लिखा होगा कि मेहमान अपने रिस्क पर स्टे करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ कसौली के होटलों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।