नशे की खेप सहित पकड़े 2 आरोपियों को मिला इतने साल का कठोर कारावास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 25 Oct, 2017 01:24 AM

so many rigorous imprisonment for 2 accused arrested with drug consignment

एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कोर्ट नंबर-2 के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमन सूद ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है....

ऊना: एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कोर्ट नंबर-2 के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमन सूद ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश हुए हैं जबकि जुर्माना न भरने पर 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि पुलिस ने 7 जुलाई, 2015 को नंगल कलां के पास नाके के दौरान एक ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें से 335 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ। इस मामले में ट्रक चालक शुवेग सिंह निवासी चवाल जिला तरणतारण (पंजाब) व ट्रक मालिक जगत सिंह निवासी कोट कहलूर जिला बिलासपुर तथा एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उक्त सजा सुनाई गई है।

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