शिमला नगर निगम चुनाव पर HC का बड़ा फैसला, 18 जून से पहले बने नया सदन

Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 May, 2017 04:39 PM

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शिमला नगर चुनाव पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है।

शिमला: शिमला नगर चुनाव पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया की खंडपीठ ने सरकार को 18 जून से पहले नए सदन का चुनाव करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ये फैसला याचिकाकर्ता राजू ठाकुर की याचिका की सुनवाई के दौरान दी है। प्रार्थी ने राज्य निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिविजन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजू का आरोप था कि चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव टालने के इरादे से यह अधिसूचना जारी की है।


अदालत में उन्होंने कहा था कि संविधान की धारा 243 यू में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग का फैसला तर्क संगत नहीं है। प्रार्थी ने कहा था कि इन चुनावों को 4 जून तक पूरा किया जाना ही संवैधानिक होगा क्योंकि इसके बाद नियमों के तहत नगर निगम के सदन को एक भी दिन की एक्सटैंशन नहीं दी जा सकती है।


 

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