विवाहिता को जिंदा जलाने पर सास व ननदोई को कोर्ट ने दी ये सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Mar, 2018 11:25 PM

sentenced to mother in law and brother in law for murder of woman

आलमपुर के जांगल गांव की विवाहिता को जिंदा जलाने वाली सास व नंनदोई के दोष सिद्ध होने पर वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: आलमपुर के जांगल गांव की विवाहिता को जिंदा जलाने वाली सास व नंनदोई के दोष सिद्ध होने पर वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 24 अक्तूबर, 2014 की दोपहर को जांगल बीर निवासी संजीव कुमार घर के समीप ही अपने खेतों में शैड बनाने का कार्य कर रहा था और उसकी पत्नी रीना देवी घर में काम कर रही थी। उसके दोनों मासूम बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे कि इसी दौरान संजीव का जीजा रमेश कुमार ने घर में घुसकर पहले मीटर तोड़ा और उसके बाद जालीनुमा दरवाजे को उखाड़ दिया।

ननदोई ने मिट्टी का तेल छिड़क कर लगा दी आग
रीना देवी ने जब उसका विरोध किया तो उसकी सास निर्मला देवी वहां आ गई और रमेश कुमार रीना देवी का सामान घर से बाहर फैंकने लगा। इस बीच कुछ समय के लिए वह घर से कहीं चला गया और निर्मला देवी ने रीना देवी को कमरे के अंदर ही पकड़े रखा। जब रमेश कुमार वापस लौटा तो उसके हाथ में मिट्टी के तेल का कैन था जो उसने रीना देवी के ऊपर छिड़क दिया। रीना की सास निर्मला देवी ने अपने दामाद रमेश कुमार को आग लगाने के लिए उकसाया और आग लगाने के बाद दोनों घटना स्थल से फरार हो गए। वीरवार को दोषियों के आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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