नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Edited By Updated: 20 May, 2017 11:08 PM

sentenced to life imprisonment for rape from minor girl

विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मामले के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

चम्बा: विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मामले के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार भूरी सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव कमोथा डाकघर डुगली तहसील चुराह के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। 

पोस्को एक्ट के तहत भी 2 साल की सजा
पुलिस ने जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते उक्त दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत भी दोषी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाए एक साथ चलेगी। मामले की जानकारी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने दी है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!