Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Jul, 2017 01:34 AM
उपमंडल सुंदरनगर के भौर पंचायत के उपप्रधान का चुनाव एस.डी.एम. कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया।
सुंदरनगर (नितेश सैनी): उपमंडल सुंदरनगर के भौर पंचायत के उपप्रधान का चुनाव एस.डी.एम. कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया। भौर पंचायत निवासी पूर्व उपप्रधान हल्का राम ने पंचायत उपप्रधान गुरिया राम पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता कमलकांत के माध्यम से एस.डी.एम. कोर्ट में केस दायर किया था। अपने आरोप में हल्का राम ने कहा था कि गुरिया राम ने अवैध कब्जा किया है और वह चुनाव नहीं लड़ सकता था इसके बावजूद उसने कानून का उल्लंघन करते हुए चुनाव लड़ा। एस.डी.एम. कोर्ट के समक्ष इस संबंध में पूरे साक्ष्य रखे गए जिसमें उपप्रधान गुरिया राम पर लगाए गए आरोप सही पाए गए और एस.डी.एम. देवा श्वेता वानिक ने सुनवाई के दौरान चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया।
वर्ष 2006 में भी लड़ा था चुनाव
अवैध कब्जों को लेकर गुरिया राम ने वर्ष 2006 में भी चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें प्रधान पद से अवैध कब्जे के चलते अपना पद छोडऩा पड़ा था। इसके बावजूद वर्ष 2011 में भी गुरिया राम ने चुनाव लड़ा था। नियमों के अनुसार अवैध कब्जे के चलते कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके उपरांत उसने पंचायत चुनाव लड़ा और उपप्रधान पद पर काबिज हुए। इस संबध में पूर्व उपप्रधान ने उसके खिलाफ केस किया, जिसमें उसे अवैध कब्जे का दोषी पाया गया। एस.डी.एम. कोर्ट ने उपप्रधान के चुनाव को निरस्त करनेे की पुष्टि की है।