Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Feb, 2018 10:12 AM
हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री के लिए लाइसैंस आबंटन की प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी करनी होगी। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा आई.एम.एफ.एल., बीयर, वाइन तथा साइडर के थोक वितरण के लिए एल-1 तथा परचून विक्रेताओं को देसी शराब के थोक वितरण के लिए एल-13 की...
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री के लिए लाइसैंस आबंटन की प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी करनी होगी। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा आई.एम.एफ.एल., बीयर, वाइन तथा साइडर के थोक वितरण के लिए एल-1 तथा परचून विक्रेताओं को देसी शराब के थोक वितरण के लिए एल-13 की बहाली को मंजूरी प्रदान करने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने नियम संशोधित किए जाने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत एल-1 और एल-13 के लाइसैंस प्राप्त करने लिए आवेदनकर्ताओं को संबंधित जिला में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के समक्ष आवेदन करना होगा। लाइसैंस आबंटित करने की कवायद शुरू हो गई है।
इसके लिए जारी अधिसूचना के तहत एल-1 अंग्रेजी शराब के लिए थोक विक्रेता होंगे। इसके अलावा एल-13 देसी शराब के थोक विक्रेता होंगे। एल-1 और एल-13 लाइसैंस केवल हिमाचली ही प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई नियमों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि एल-1 और एल-13 लाइसैंस को सरकार की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले 31 मार्च तक पूर्व सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लागू की गई व्यवस्था जारी रहेगी।