Edited By Updated: 20 Jan, 2017 09:38 AM
नगर परिषद नगरोटा बगवां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बी.पी.एल. परिवार या वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है...
नगरोटा बगवां : नगर परिषद नगरोटा बगवां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बी.पी.एल. परिवार या वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उन पात्र परिवारों के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सैल्फ इम्प्लायमैंट योजना में लोन केस बनाकर नगर परिषद द्वारा संबंधित बैंक को प्रायोजित किए जाएंगे। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन कपूर ने बताया कि पात्र परिवार अपने प्रार्थना पत्र नगर परिषद कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और जो बी.पी.एल. में हैं, वे बी.पी.एल. कार्ड की प्रति तथा स्थानीय तहसीलदार से सत्यापित 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक होगा।
पुरुष या महिलाएं 10 लाख का लोन ले सकेगी
इसके अतिरिक्त जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, वे पुरुष या महिला अपना कारोबार शुरू करने के लिए रेहड़ी-फड़ी लगाने हेतु 2 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की दर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह पुरुष या महिलाएं अपना 5 से 10 का गु्रप बनाकर स्वयं सहायता समूह गठन पर काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए बैंक को 7 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का गठन करने पर कामधंधा आरंभ करने हेतु बैंक को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना पड़ेगा। उन्होंने नगर परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले पात्र परिवारों तथा अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्ग के परिवारों से कहा है कि अधिक जानकारी और कागजी कार्यवाही पूरी करने में उन्हें यदि कोई दिक्कत आती है तो वे इसकी जानकारी नगर परिषद कार्यालय नगरोटा बगवां से प्राप्त कर सकते हैं।