Edited By Updated: 01 Feb, 2017 12:54 PM
अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं।
शिमला: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग पर 5 प्रतिशत एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। मंगलवार देर रात 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग करने पर 5 प्रतिशत एंट्री टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह टैक्स हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्द्धित टैक्स अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी कर देय वस्तुओं पर देय होगा। इसके लिए आयात करने वाली कोरियर एजैंसी/ट्रांसपोर्ट एजैंसी को आबकारी एवं कराधान विभाग की वैबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद यूजर आई.डी. प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को घोषित कर सकेंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग पर 5 प्रतिशत एंट्री टैक्स
टैक्स अदायगी के लिए कोरियर कंपनी/ट्रांसपोटर को एक लाख रुपए की अग्रिम राशि ई-पेमैंट द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी। यदि कोई आयातकर्त्ता इस प्रावधान व नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित जानकारी आबकारी एवं कराधान विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला सतीश शर्मा ने ऑनलाइन शॉपिंग पर 5 प्रतिशत एंट्री टैक्स वसूलने की पुष्टि की है।
ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ा क्रेज
बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग व्यापारी बीते काफी समय से कर रहे थे। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रचलन व लुभावने ऑफरों से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा था। घर बैठे शॉपिंग का आराम और बाजार में घूमकर मनपसंद वस्तु की खरीद के चक्कर से बचने के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसी के चलते ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है।