Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Nov, 2017 05:20 PM
कुल्लू में महिलाएं-लड़कियां अब डरें नहीं। मनचलों की हरकतों से तंग महिलाओं-लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में अनेक जगह सी.सी.टी.वी. व सादी वर्दी में तैनात पुलिस अब आपकी हिफाजत करेगी। यही नहीं इस तरह के मामलों को रोकने के लिए महिला हैल्पलाइन तथा...
कुल्लू : कुल्लू में महिलाएं-लड़कियां अब डरें नहीं। मनचलों की हरकतों से तंग महिलाओं-लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में अनेक जगह सी.सी.टी.वी. व सादी वर्दी में तैनात पुलिस अब आपकी हिफाजत करेगी। यही नहीं इस तरह के मामलों को रोकने के लिए महिला हैल्पलाइन तथा टॉल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा महिला पुलिस थाने के दूरभाष नंबर 01902-225044 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिला में इस तरह के मामलों को रोकने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ए.डी.सी. राकेश शर्मा ने यह जानकारी दी।
छेड़खानी के मामलों को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाएं
बैठक में ए.एस.पी. निश्चिंत सिंह नेगी, सहायक आयुक्त डा. अमित गुलेरिया, उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक जगदीश व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलवंत पठानिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ए.डी.सी. ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं व लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ए.डी.सी. ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, बस स्टैंडों, पूजा स्थलों, सिनेमाघरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। कई मुख्य सार्वजनिक स्थलों व संस्थानों में ये कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। ए.डी.सी. ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे अवश्य लगवाएं तथा छेड़खानी के मामलों को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाएं।
पुलिस करेगी सादी वर्दी में हिफाजत
राकेश शर्मा ने बताया कि जिला के मुख्य शिक्षण संस्थानों, बस स्टैंडों व महत्वपूर्ण चौक पर सादी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। अगर किसी बस या अन्य सार्वजनिक वाहन में किसी महिला के साथ कोई छेडख़ानी करता है तो चालक-परिचालक तुरंत अपने वाहन को नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में ले जाएं। ए.डी.सी. ने नगर निकायों के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर छेड़खानी विरोधी कानूनों से संबंधित होॄडग्स व बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए।