Edited By Updated: 29 Mar, 2017 01:31 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एल.ई.डी. टी.वी. के निर्माता, विक्रेता और केयर सैंटर को उपभोक्ता के पक्ष में 5 हजार रुपए हर्जाना और 3 हजार रुपए शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।
मंडी: जिला उपभोक्ता फोरम ने एल.ई.डी. टी.वी. के निर्माता, विक्रेता और केयर सैंटर को उपभोक्ता के पक्ष में 5 हजार रुपए हर्जाना और 3 हजार रुपए शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता का एल.ई.डी. टी.वी. सैट 20 अप्रैल तक नि:शुल्क ठीक करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने जवाहर नगर निवासी अनूप धवन पुत्र इंद्रजीत धवन की शिकायत को उचित मानते हुए विश्वकर्मा मंदिर के नजदीक स्थित पठानिया ई. जोन, नेरचौक स्थित हाटेश्वरी केयर सैंटर और दिल्ली स्थित सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। फोरम ने विक्रेता, केयर सैंटर और निर्माता को उपभोक्ता के एल.ई.डी. टी.वी. को 20 अप्रैल तक नि:शुल्क ठीक करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उन्हें एल.ई.डी. की कीमत 12,800 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटानी होगी।
उपभोक्ता ने ई.जोन से खरीदा था एल.ई.डी. टी.वी.
फोरम में याचिका की पैरवी स्वयं करने वाले उपभोक्ता अनूप धवन ने सोनी ब्रांड का एल.ई.डी. टी.वी. विक्रेता पठानिया ई.जोन से खरीदा था। एल.ई.डी. टी.वी. को लगाने के कुछ ही देर बाद जब उपभोक्ता ने यू.एस.बी. पोर्ट को कनैक्ट करना चाहा तो इसने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया, ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता को इस खराबी के बारे में जानकारी दी। तकनीकी विशेषज्ञों से चैक करवाने के बावजूद भी खराबी ठीक नहीं हुई। केयर सैंटर की ओर से वरिष्ठ अभियंता ने टी.वी. को चैक किया लेकिन वह भी ठीक नहीं कर पाए। इसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता, केयर सैंटर व निर्माता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को फोरम में शिकायत दायर करनी पड़ी। इसके चलते फोरम ने उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं।