NGT ने रोहतांग जाने वाले पर्यटकों को दिया ‘यह’ तोहफा, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Jun, 2017 11:04 PM

ngt gave this gift to tourists visiting rohtang read full news

राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल ने रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए रोजाना 100 अतिरिक्त निजी गाडिय़ां ले जाने की छूट दे दी है।

शिमला: राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल ने रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए रोजाना 100 अतिरिक्त निजी गाडिय़ां ले जाने की छूट दे दी है। ये गाडिय़ां एक सीजन में एक बार ही चलाई जा सकेंगी। इस बाबत जरूरी परमिट प्रति वाहन सप्ताह में 2 बार ही दिया जाएगा। परमिट बारे बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकेगी। पर्यटकों को यात्रा से 1 सप्ताह पहले परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यह सुविधा 75 फीसदी बाहरी पर्यटकों तथा 25 फीसदी स्थानीय पर्यटकों के लिए मुहैया होगी।

आदेशों की अवहेलना करने पर 5,000 का जुर्माना 
इसके अलावा ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि गाड़ी मालिकों द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मनाली में सी.सी.टी.वी. की सुविधा भी मुहैया करवाने की आदेश जारी किए गए हैं ताकि यह पता लग सके कि गाडिय़ों का रोहतांग तक जाने के लिए दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने मनाली से रोहतांग तक रोप-वे लगाने के पहले ही आदेश जारी कर रखे हैं। ट्रिब्यूनल ने जिला प्रशासन को कहा है कि वह स्थानीय लोगों को इस बाबत जागरूक करें कि रोप-वे के कारण उन्हें कोई नुक्सान नहीं होने वाला है बल्कि इससे उन्हें ही अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। रोप-वे ईको फ्रैंडली है। 

स्थानीय लोगों को जागरूक करे प्रशासन
टिब्यूनल ने जिला प्रशासन को कहा कि वह स्थानीय लोगों को जागरूक करे कि रोप-वे उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाएगा। जिला प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं कि वह फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। ट्रिब्यूनल ने जिला प्रशासन कुल्लू-मनाली को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ब्यास नदी के किनारे किसी भी तरह का कूड़ा-कर्कट न फैंका जाए। 2 सप्ताह के भीतर जिलाधीश कुल्लू नई डंपिंग साइट चिन्हित करेंगे। मामले पर सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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