Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 Oct, 2017 06:39 PM
दुराचार की शिकायत दर्ज करवाने का बदला लेने के लिए बहू के भाई की गोली मार कर हत्या करने के आरोपी ससुर को....
मंडी: दुराचार की शिकायत दर्ज करवाने का बदला लेने के लिए बहू के भाई की गोली मार कर हत्या करने के आरोपी ससुर को अदालत ने कड़ी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 27 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (2) कृष्ण कुमार के न्यायालय ने बल्ह थाना के अंतर्गत मस्याहण (बग्गी) गांव निवासी कश्मीर सिंह पुत्र चेत राम के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302, 201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: कठोर उम्रकैद, 2 वर्ष और 6 महीने के कारावास और क्रमश: 20, 5 और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में उसको 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
खून से लथपथ पड़ा हुआ था पीड़िता का भाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ससुर कश्मीर सिंह द्वारा दुराचार के बाद पीड़ित बहू अपनी माता और भाई के साथ शिकायत करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंडी गई हुई थी। शिकायत दर्ज करवाने के बाद वह अपनी माता और भाई के साथ शाम के समय लुहारड़ी (बग्गी) स्थित अपने मायके लौट गई थी। रात करीब पौने 9 बजे पीड़िता और उसकी माता ने गोली चलने की आवाज सुनी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली तो देखा कि उसका ससुर बंदूक लेकर भाग रहा था। जब वह अपने भाई दलीप के कमरे की ओर गई तो वह वहां पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था जिसकी बाद में मौत हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था।
19 गवाहों के बयानों पर साबित हुआ आरोप
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवा कर आरोप को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या करने, सबूतों को मिटाने और शस्त्र अधिनियम के तहत संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।