Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Sep, 2017 06:45 PM
कोटखाई रेप व हत्या मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों को झूठ पकडऩे वाली मशीन का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है।
शिमला: कोटखाई रेप व हत्या मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों को झूठ पकडऩे वाली मशीन का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है।
यह है मामला
बता दें कि 4 जुलाई को कोटखाई की एक 10वीं की छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी और 6 जुलाई को उसकी बिना कपड़ों की लाश हलाईला जंगल में बरामद हुई थी। छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है। सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी।
आई.जी. समेत 8 पुलिस वाले हैं गिरफ्तार
हाईकोर्ट के आदेश पर 22 जुलाई को सी.बी.आई. ने इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर तफ्तीश शुरू की और केस को अपने अधीन लिया। 3 दिन पहले सी.बी.आई. ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल पुलिस के पूर्व आई.जी. व डी.एस.पी. सहित 8 पुलिस कर्मियों को सूरज की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। सी.बी.आई. को इस पूरे मामले में 6 सितम्बर को हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लिहाजा सी.बी.आई. तेजी से मामले की जांच में जुटी है।