Edited By Updated: 27 Feb, 2017 06:44 PM
कांगड़ा की कोर्ट नंबर -1 के अतिरिक्त सी.जी.एम. धीरू ठाकुर की आदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति, जोकि 2 अलग-अलग बच्चों के रोल नंबर पर पेपर दे रहा था को 2 साल की सजा व जुर्माना किया है।
कांगड़ा : कांगड़ा की कोर्ट नंबर -1 के अतिरिक्त सी.जी.एम. धीरू ठाकुर की आदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति, जोकि 2 अलग-अलग बच्चों के रोल नंबर पर पेपर दे रहा था को 2 साल की सजा व जुर्माना किया है। इसके साथ अन्य 2 अरोपी जिनके रोलनंबर पर वह पेपर दे रहा था को भी कोर्ट ने 2 साल की सजा व जुर्माना किया है। इस मामले की पैरवी सरकार की ओर से सहायक न्यायवादी श्वेता ने की। उन्होंने बताया कि मामला 20 मार्च, 2008 का है जब आरोपी हरबंस लाल निवासी कलेड ने विनोद कुमार के 10वीं कक्षा के संस्कृत व पंकज कुमार के नागरिक शास्त्र के पेपर उनके रोल नंबर कार्ड पर आपनी फोटो लगाकर दिए। उन्होंने बताया कि हरबंस लाल की उर्म ज्यादा होने के कारण पेपर हाल में निरीक्षक को शक हुआ और उसने शिकयत दर्ज करवाई। शिकायत पर पाया गया कि हरबंस लाल ने विनोद व पंकज के रोल नंबर कार्ड पर आपनी फोटो लगाई है और उनके नाम पर पेपर दे रहा है। इस पर नगरोटा बगवां पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने हरबंस लाल को अरोपी बना कर उस पर 419, 464, 468 व 120- बी के तहत मामला दर्ज किया, वहीं जिन 2 बच्चों विनोद व पंकज जिनके नाम पर वह पेपर दे रहा था पर भी नगरोट बंगवा पुलिस ने धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया।
साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनाई सजा
साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए हरबंस लाल को धारा 419, 464, 468 व 120- बी के तहत 2-2 साल की सजा, 419, 464 व 468 के तहत 10-10 हजार रुपए जुर्माना व 120-बी के तहत 20 हजार रुपए जुमाना की सजा सुनाई। इसके साथ ही विनोद व पंकज को धारा 120-बी के तहत दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा व 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।