Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Dec, 2017 04:44 PM
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने से संबंधित याचिका के मामले में राहत मिली है। अब हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की आयकर ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस...
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने से संबंधित याचिका के मामले में राहत मिली है। अब हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की आयकर ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। ये याचिका साल 2009-2010 के आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने से संबंधित है। प्रार्थी ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
28 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस पर एतराज जताते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण करना जरूरी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि विभाग इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी। इसलिए वह कोई अंतिम फैसला हाईकोर्ट के आदेशों के बगैर न लें।