अवैध कब्जा धारकों को HC ने दी मोहलत, दिए ये आदेश

Edited By Updated: 26 Apr, 2017 10:20 AM

illegal possession holders to hc has given delay given these orders

हिमाचल हाईकोर्ट में वन भूमि पर अवैध ढंग से सेब के बगीचे विकसित करने के मामले में....

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट में वन भूमि पर अवैध ढंग से सेब के बगीचे विकसित करने के मामले में सुनवाई 22 मई के लिए टल गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने उन कब्जाधारियों को 5 बीघा से अधिक की कब्जाई गई भूमि को स्वत: छोड़ने बाबत शपथ पत्र देने का अतिरिक्त समय देते हुए ये आदेश दिए जो हाईकोर्ट के पिछले आदेशानुसार ऐसा नहीं कर सके। कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह 28 फरवरी, 2017 तक वन भूमि से सभी अवैध कब्जों को हटाए। 


बगीचों को काट कर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के दिए आदेश
उल्लेखनीय है कि कृष्ण चंद सारटा ने वर्ष 2014 में मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिख कर इस बारे में बताया था। कोर्ट ने पत्र पर संज्ञान लिया और वन विभाग को समय-समय पर जारी आदेशानुसार बगीचों को काट कर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के आदेश दिए थे। विभाग ने कोर्ट के आदेशानुसार वन भूमि से सेब के पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा लेकिन, कुछ कब्जाधारियों ने विभिन्न अदालतों में मामले दायर कर इस मुहिम को लंबा लटकाने के प्रयास किए। कई बार कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिए कि वह तय सीमा के भीतर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाए।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!