Highcourt के आदेशों को हिमाचल सरकार ने दी Supreme court में चुनौती

Edited By Updated: 23 Jan, 2017 12:24 AM

himachal government gave challege in supreme court to highcourt orders

हिमाचल प्रदेश टैनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट-1972 की धारा-118 में संशोधन करने बारे आए हाईकोर्ट के आदेशों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश टैनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट-1972 की धारा-118 में संशोधन करने बारे आए हाईकोर्ट के आदेशों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने विधि विभाग से राय लेने के बाद यह निर्णय लिया है और सरकार ने उच्च न्यायालय के उन आदेश को चुनौती दी है, जिनके तहत 1972 से पहले के गैर-कृषक हिमाचलियों को यहां भूमि खरीदने के लिए राहत प्रदान करने को लेकर एक्ट में संशोधन करने के आदेश दिए थे। तर्क दिया जा रहा है कि राज्य सरकार ने धारा-118 का प्रावधान हिमाचली हितों को ध्यान में रखकर किया था। 

हाईकोर्ट ने दिए थे ये आदेश
बता देंं कि हिमाचल प्रदेश टैनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट-1972 की धारा-118 में किए गए प्रावधानों के अनुसार कोई भी गैर-कृषक अथवा गैर-हिमाचली राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता। इसी तरह हिमाचली डोमिसाइल प्रमाण पत्र रखने वाले भी सरकार की अनुमति से शहरों में ही आवास बनाने अथवा कारोबार के लिए सीमित भूमि को खरीद सकते हैं। एक्ट के इस प्रावधान के प्रभावी होने से ही राज्य में रह रहे हजारों गैर-कृषक अथवा गैर-हिमाचली यहां भूमि नहीं खरीद सकते हैं। 

मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद लिया निर्णय
मंत्रिमंडल में हुई चर्चा के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। इसके साथ विधि विशेषज्ञों से भी राय ली गई है। सूचना के अनुसार नियम में संशोधन न करने के लिए गत सप्ताह सरकार ने एस.एल.पी दायर कर दी है।

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