यहां शराब बेचने व रखने पर लगा कड़ा प्रतिबंध

Edited By Updated: 09 Dec, 2016 12:39 PM

himachal  wine  elections  fines

हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डी.सी. संदीप कदम ने सूचित किया है कि 11 दिसम्बर को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के...

मंडी: हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डी.सी. संदीप कदम ने सूचित किया है कि 11 दिसम्बर को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत कोठी, बेरी तथा बैहना, विकास खंड गोहर की पंचायत स्यांज तथा सराज विकास खंड की पंचायत तुंगाधार में किसी भी होटल, खान-पान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मादक शराब के बेचने, देने या वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या जुर्माना जो 2 हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि मतदान केंद्रों में रिटॄनग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस कर्मी के अलावा मतदान केंद्रों में अन्य कोई नहीं रह सकेगा। संबंधित मतदान क्षेत्र में कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकता है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!