Highcourt ने इस मामले में मुख्य सचिव सहित 3 को जारी किए नोटिस

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Jul, 2017 09:30 PM

highcourt issues notice to 3 including chief secretary on this case

रिक्तियां न होने के बावजूद 3 पुलिस महानिदेशकों को पदोन्नत करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव कार्मिक व सचिव गृह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शिमला: रिक्तियां न होने के बावजूद 3 पुलिस महानिदेशकों को पदोन्नत करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव कार्मिक व सचिव गृह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के नाम आर.टी.आई. एक्टीविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा लिखे पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात यह आदेश पारित किए। हालांकि मामले की गुणवत्ता को लेकर न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा। हाईकोर्ट को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस महानिदेशक के पद के लिए रिक्तियां न होते हुए भी 30 नवम्बर, 2016 को 3 आई.पी.एस. अधिकारियों को उनकी योग्यता न होते हुए भी बतौर डी.जी.पी. पदोन्नति दी गई। उनकी नियुक्ति करने से पूर्व केंद्र सरकार से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। 

2 स्वीकृत पदों के खिलाफ 6 पदों पर पदोन्नति
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2 स्वीकृत पदों के खिलाफ 6 पदों पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया और सरकारी राजस्व को घाटा पहुंचाया गया। पत्र में यह मांग की गई है कि 30 नवम्बर, 2016 को पदोन्नति बारे जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए तथा इनका चयन करने वाली कमेटी के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिए जाने के आदेश पारित किए जाएं। वहीं इन तीनों अधिकारियों से उनको दिए गए प्रमोशन वाले सारी वित्तीय लाभ वापस लेने के आदेश पारित किए जाएं। मामले पर सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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