Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 Jul, 2017 02:06 AM
हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए मिंजर मेले को 15 दिनों में संपन्न करवाने की अनुमति प्रदान कर दी।
शिमला: हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए मिंजर मेले को 15 दिनों में संपन्न करवाने की अनुमति प्रदान कर दी। 23 जुलाई से शुरू हुआ मिंजर मेला 7 अगस्त को सम्पन्न होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रतिवादियों को यह आदेश दिए कि कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेशों की अक्षरश: पालना की जाए। कोर्ट ने पिछले आदेशों में स्पष्ट किया था कि चम्बा चौगान का इस्तेमाल किसी अन्य व्यवसायिक गतिविधि के लिए न किया जाए।
नगर परिषद चम्बा को दिए थे यह आदेश
हाईकोर्ट ने नगर परिषद चम्बा को यह आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि मिंजर मेले के लिए चौगान को खाली किया जाए मगर व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस चौगान का इस्तेमाल न हो। इसके अलावा न्यायालय ने प्रतिवादियों को आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मेले के दौरान न तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो और न ही नॉन बायोग्रेडबल सब्सटांस को उपयोग में लाया जाए। प्रतिवादियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि मिंजर मेले में सफाई का विशेषतया ध्यान रखा जाए।
हाईकोर्ट ने आदेशों में फिर कही यह बात
बुधवार को पारित आदेशों में पुन: इस बात का ध्यान रखने को कहा कि चौगान में न तो बेकार पानी को गिराया जाए और न ही बेकार बची खाने की सामग्री को फैंका जाए। न्यायालय ने जिलाधीश चम्बा को आदेश दिए कि वह मेले में अर्जित धन व खर्च की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाएं। मेले के बाद चौगान की सफाई व चौगान को खाली करने बाबत भी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा है। मामले पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी।