हाईकोर्ट ने दिए आदेश, नैशनल हाईवे से हटेंगे अवैध कब्जे

Edited By Updated: 11 Dec, 2016 11:40 AM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू नैशनल हाईवे के विस्तारीकरण से जुड़ी भूमि से तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू नैशनल हाईवे के विस्तारीकरण से जुड़ी भूमि से तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने एस.पी. शिमला को आदेश दिए कि वह सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और कोर्ट के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करें।
कोर्ट ने ठेकेदार को भी आदेश दिए हैं कि वह ठेके की शर्तों को अक्षरश: पूरा करे। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए कि वह सड़क के विस्तारीकरण में आने वाली भूमि व इमारतों को अपने कब्जे में ले। 


2014 में याचिका दायर कर लगाई थी गुहार
कोर्ट ने उन प्रभावित लोगों अथवा मालिकों को मुआवजा प्रदान करने के आदेश भी दिए जो कानूनी रूप से उक्त भूमि अथवा इमारत के कानूनन कब्जाधारी हैं। गौरतलब है कि पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने वर्ष 2014 में याचिका दायर कर सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत सरकार व ठेकेदार को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय-समय पर सरकार व ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। इस दौरान सड़क के कार्य की निगरानी के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। कोर्ट ने इस कमेटी को भी 4 सप्ताह के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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