Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Jul, 2017 01:28 AM
हाईकोर्ट ने प्रदेश की तीनों रेलवे लाइनों का मौके पर जाकर 3 सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने के आदेश जारी किए।
शिमला: हाईकोर्ट ने प्रदेश की तीनों रेलवे लाइनों का मौके पर जाकर 3 सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने के आदेश जारी किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रेलवे अधिकारियों को रेलवे ट्रैकों का निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश भी दिए। यह निरीक्षण कालका-शिमला, पठानकोट-जोगिंद्रनगर व नंगल-तलवाड़ा रेलवे ट्रैक्स के रखरखाव व इन पर अतिक्रमण बारे किया जाना है। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को हिदायत दी कि यदि यह निरीक्षण तय समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो 24 जुलाई को संबंधित अधिकारी कोर्ट में उपस्थित रहें।