रंग-बिरंगे परिधान पर HC ने जताया एतराज, मुख्य सचिव को दिए ये आदेश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Jul, 2017 12:02 AM

hc objection on the colorful costumes  this orders given to chief secretary

कथित सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुई कनिष्ठ अभियंता के जीन व रंग-बिरंगे परिधान पर हाईकार्ट ने एतराज जताया।

शिमला: कथित सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुई कनिष्ठ अभियंता के जीन व रंग-बिरंगे परिधान पर हाईकार्ट ने एतराज जताया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को यह आदेश दिए कि वह इस बाबत जरूरी निर्देश जारी करें कि कोई भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जब न्यायालय के समक्ष पेश हो तो वह विशेषतया इस बात का ध्यान रखे कि वह उचित परिधान में ही हो जिससे कि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। 

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश किए अंकित
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अपने आदेशों में अंकित किया, जिसके तहत उच्च न्यायालय की गरिमा के दृष्टिगत उच्च न्यायालय में उचित परिधान में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है जिसमें यह भी उल्लेखित है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पदाधिकारी व कर्मचारी माननीय न्यायालय में कैजुअल ड्रैस यथा जींस, फैंसी शर्ट, टी-शर्ट, रंगीन चश्मे व रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर उपस्थित न हो।

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