Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Jun, 2017 10:50 PM
हाईकोर्ट ने 2 मामलों में राज्य सरकार को नोटिस जारी 2 सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया है।
शिमला: हाईकोर्ट ने 2 मामलों में राज्य सरकार को नोटिस जारी 2 सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया है। पहले मामले में हाईकोर्ट ने मंडी जिला के सुन्दरनगर तहसील के बहोट गांव में सरकारी भूमि पर बने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाबतलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार कुछ स्थानीय लोगों ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थियों के अनुसार इस अतिक्रमण बारे उन्होंने राजस्व विभाग को कई बार अवगत करवाया परंतु विभाग आजतक कोई भी उपयुक्त कार्यवाही करने में सफल नहीं हुआ है। मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
शास्त्री लिखित परीक्षा रद्द करने बारे मांगा जवाब
दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से शास्त्री के पदों को भरने के लिए 28 मई को ली गई लिखित परीक्षा को रद्द करने बारे लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता राजिंद्र डोगरा को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया। बेरोजगार शास्त्री संघ के अध्यक्ष व अन्य परीक्षार्थियों द्वारा लिखे पत्र में आरोप लगाया गया है कि 28 मई को आयोजित इस परीक्षा में ठियोग परीक्षा केंद्र में उदंड परीक्षार्थियों ने जमकर नकल की। कुछ परीक्षार्थी पुस्तक, मोबाइल फोन इत्यादि का प्रयोग भी कर रहे थे।
एक बैंच पर बैठे थे 3 परीक्षार्थी
उन्होंने आरोप लगाया कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं बरती गई। एक-एक बैंच पर 3-3 परीक्षार्थी बैठे थे। प्रार्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कर्मचारी चयन आयोग पर उचित कार्रवाई करके ठियोग परीक्षा केंद्र को रद्द करने व पुन: इस परीक्षा को करवाने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, एस.डी.एम. ठियोग, राजकीय कन्या विद्यालय ठियोग के परीक्षा केंद्र अधीक्षक व प्रधानाचार्य को भी नोटिस जारी किया। मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी।