Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Sep, 2017 10:13 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने रघुनाथ मन्दिर कुल्लू के अधिग्रहण के निर्णय को चुनौती देने वाली महेश्वर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने रघुनाथ मन्दिर कुल्लू के अधिग्रहण के निर्णय को चुनौती देने वाली महेश्वर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि यह मामला रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक मामले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में सिविल सूट दायर करने का प्रावधान बनाया गया है। मामले के अनुसार रघुनाथ मन्दिर ढालपुर के फाटी में खसरा नम्बर 994 पर बना है। इस खसरा नंबर पर महल भी बना हुआ है। महेश्वर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रघुनाथ मन्दिर एक निजी मंदिर है जिसका अधिग्रहण करने का अधिकार उसके पास नहीं है। हाईकोर्ट ने रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण पर रोक लगाई थी परन्तु अब इस मामले के खारिज होने पर यह रोक हट गई है। पुन: रोक के लिए वह सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं ।