गाड़ी में चरस रखना पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Nov, 2017 12:54 AM

hashish in the car was expensive  court convicts three accused

पारस डोगरी की अदालत ने वीरवार को चरस के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को मामले का दोषी करार देते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत....

चम्बा: पारस डोगरी की अदालत ने वीरवार को चरस के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को मामले का दोषी करार देते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई तो साथ ही तीनों दोषियों को 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रति दोषी को किया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी उदय सिंह ने की। 

1 जनवरी, 2016 का है मामला
ममाले के अनुसार 1 जनवरी, 2016 को इंस्पैक्टर जगदीश की अगुवाई में एक पुलिस पार्टी ने हलुरी मोड़ के पास नाका लगाया हुआ था तो एक कार आई, जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस टीम ने उक्त कार को रोककर जब पूछताछ की तो गाड़ी में सवार लोगों ने अपनी पहचान सोहन सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी गांव रैहन तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, कमल किशोर पुत्र रूमी राम निवासी गांव लाहरा तहसील सलूणी जिला चम्बा और दीपक राज पुत्र बालमुकंद शर्मा निवासी गांव साकरी डाकघर रैहन तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में दी।

गाड़ी से बरामद हुई थी 2.600 किलोग्राम चरस
पुलिस ने जब शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके अपनी जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने पुलिस की जांच रिपोर्ट, मामले से संबंधित साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को मामले का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

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