चरस आरोपी को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Updated: 07 Apr, 2017 01:11 AM

hashish accused gets 10 years imprisonment and one lakh rupees fine

पारस डोगरा की विशेष अदालत ने वीरवार को चरस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लतीफ  मुहम्मद पुत्र राजदीन निवासी गांव सिमरा तहसील चुराह जिला चम्बा को दोषी करार देते हुए.....

चम्बा: पारस डोगरा की विशेष अदालत ने वीरवार को चरस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लतीफ  मुहम्मद पुत्र राजदीन निवासी गांव सिमरा तहसील चुराह जिला चम्बा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसके बदले उसे अढ़ाई साल का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 1 जून, 2015 को पुलिस थाना चम्बा के मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने बालू चौक के पास दोपहर के समय नाके के दौरान उक्त व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 456 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने तमाम तथ्यों व बयानों को मद्देनजर रखते हुए दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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