Edited By Updated: 29 Mar, 2017 06:19 PM
पुलिस थाना इंदौरा में गांव मोहटली के बाप-बेटे पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने पर इंदौरा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इंदौरा (आशीष शर्मा): पुलिस थाना इंदौरा में गांव मोहटली के बाप-बेटे पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने पर इंदौरा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डी.इस.पी. नूरपुर नवदीप सिंह ने बताया कि गांव लोधवां तहसील नूरपुर के रहने वाले राकेश कुमार पुत्र रत्न चंद ने इंदौरा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि डमटाल के मोहटली गांव के रहने वाले बाप-बेटा ने उसके साथ 3 लाख रुपए की ठगी की है।
ऐसे रची धोखाधड़ी की साजिश
शिकायतकर्ता के अनुसार वह बेरोजगार है और हिमाचल सरकार द्वारा चलाई (स्वावलंबन एवं समृद्धि योजना) के तहत स्टील शटरिंग का काम खोलना चाहता था, जिसके एवज में उसने बैंक से अपनी डेढ़ लाख रुपए की एफ.डी. को गिरवी रखकर करीब 3 लाख रुपए का लोन लिया था। शटरिंग का सामान लेने के लिए आरोपी दोनों बाप-बेटा ने अपने आप को स्टील शटरिंग का स्प्लायर बताया और शटरिंग का सामान देने पर तयशुदा कीमत पर एक कोटेशन भी दी। दोनों के बीच सौदा तय होने पर शिकायतकर्ता ने बैंक से लिए लोन से ड्राफ्ट बनाकर सीधा आरोपियों के खाते में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए करीब 2 माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों ने शिकायतकर्ता को शटरिंग का सामान नहीं दिया।
अब दे रहे जान से मारने की धमकी
अब आरोपियों ने शिकायतकर्ता को सामान और पैसा दोनों देने के लिए मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर शिकायतकर्ता ने एस.पी. कांगड़ा संजीव गांधी के समक्ष अपनी शिकायत रखी और इंदौरा पुलिस थाना को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए। इंदौरा पुलिस थाना में तैनात सब इंस्पैक्टर सुभाष राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420/506/34 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है।