परिवार नाबालिग बेटी के साथ करने जा रहा था यह अनर्थ, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि....

Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Aug, 2017 09:38 PM

family was going to do this disaster from minor daughter then suddenly

उपमंडल बड़सर के अंतर्गत बल्ह-विहाल पंचायत में जन्म कुंडली के अनुसार परिजनों द्वारा करवाए जा रहे विवाह में उस समय अड़ंगा पड़ गया...

बड़सर: उपमंडल बड़सर के अंतर्गत बल्ह-विहाल पंचायत में जन्म कुंडली के अनुसार परिजनों द्वारा करवाए जा रहे विवाह में उस समय अड़ंगा पड़ गया, जब बाल विकास परियोजना विभाग ने इस विवाह में लड़की की उम्र स्कूल रिकार्ड के अनुसार 18 साल से कम होने की शर्त लगाकर रुकवा दिया। विभागीय अधिकारियों को उपमंडल के बल्हविहाल में बाल विवाह करवाए जाने की सूचना मिली थी। हालांकि वधू या वर पक्ष की ओर से भी कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया तथा स्कूल रिकार्ड के अनुसार बेटी के 18 साल के होने के बाद ही दोनों पक्षों ने विवाह करवाने की हामी भरी।

18 साल की आयु पूरी करने में बचे थे 3 महीने
जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा बेटी की जन्म कुंडली में दर्शाई जन्मतिथि के अनुसार शादी करवाई जा रही थी जिसमें वह 18 साल की आयु पार कर चुकी है लेकिन विभाग को किसी ने जानकारी दी कि लड़की अभी नाबालिग है जिस पर सी.डी.पी.ओ. बिझड़ी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल रिकार्ड की जन्मतिथि के अनुसार इसे बाल विवाह मानते हुए रुकवा दिया। मामला 31 जुलाई का है। स्कूल रिकार्ड के अनुसार लड़की की आयु 17 वर्ष 9 महीने थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी बिझड़ी जीत राम चौधरी व पर्यवेक्षिका राजकुमारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान को साथ लेकर इस मामले की पूर्ण छानबीन की गई एवं लड़की के माता-पिता व परिवार वालों के साथ वार्तालाप किया गया व उन्हें समझाया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है।

लड़की के बालिग होने तक रोक दी शादी 
सभी के समझाने पर उक्त परिवार ने लड़की के बालिग होने तक शादी रोक दी और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे। इस संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़की की शादी जन्म कुंडली की आयु अनुसार तय की थी जिसके अनुसार लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार अभी 18 साल से कम है लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि अब वह लड़की की शादी उसके 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे।  

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