चूरा-पोस्त की तस्करी पड़ी महंगी, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Nov, 2017 01:42 AM

drug smuggled has expensive  court sentenced to 5 5 years

सत्र न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालत ने नालागढ़ कैंप के दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 15 के तहत 2 आरोपियों सुरजन लाल पुत्र हरबंस लाल निवासी सैणीमाजरा.....

बी.बी.एन.: सत्र न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालत ने नालागढ़ कैंप के दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 15 के तहत 2 आरोपियों सुरजन लाल पुत्र हरबंस लाल निवासी सैणीमाजरा, तहसील नालागढ़ और रुस्तम खान पुत्र हरनेक मोहम्मद निवासी सैणीमाजरा तहसील नालागढ़ को 5-5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी सोलन संजय चौहान ने बताया कि 10 जनवरी, 2012 को पुलिस ने नालागढ़ के तहत चौंकीवाला में नाका लगाया हुआ था कि इस दौरान आरोपी सुरजन लाल व रुस्तम खान बाइक पर राजपुरा की तरफ से आ रहे थे।

1.50 किलो चूरा-पोस्त हुआ था  बरामद
पुलिस ने जब उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से एक किलो 50 ग्राम चूरा-पोस्त (भुक्की) बरामद किया था। जिला न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि शनिवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों व वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी भी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की।

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