Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Aug, 2017 12:40 AM
पुलिस थाना घुमारवीं के तहत पडऩे वाली ग्राम पंचायत अमरपुर के प्रधान एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रधान विकास राव तथा 3 अन्य लोगों के खिलाफ....
घुमारवीं: पुलिस थाना घुमारवीं के तहत पडऩे वाली ग्राम पंचायत अमरपुर के प्रधान एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रधान विकास राव तथा 3 अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह आपराधिक मामला पंचायत सचिव चेत राम ने दर्ज करवाया है। पंचायत सचिव का आरोप है कि पंचायत प्रधान विकास राव ने शराब पी रखी थी और अपने कमरे में टेबल को जोर-जोर से बजा रहा था। इसके बाद पंचायत प्रधान तथा 2 अन्य पंचायत प्रतिनिधि और एक व्यक्ति उसके कमरे में आए और उसे जातिसूचक शब्दों से प्रताडि़त करने लगे। सचिव का आरोप है कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की तथा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की।
डी.सी.बिलासपुर के पास हुई है प्रधान की शिकायत
सचिव ने बताया कि पंचायत की एक विजीलैंस इन्क्वायरी चल रही है, जिसकी रिपोर्ट उसने मौके के आधार पर दी है, जिसको लेकर पंचायत प्रधान व अन्य प्रतिनिधियों में गुस्सा था। पंचायत सचिव का यह भी कहना था कि प्रधान की शिकायत डी.सी.बिलासपुर के पास हुई है, जिसको लेकर प्रधान यह शक जाहिर कर रहा है कि यह शिकायत उसने की है। पंचायत सचिव ने पुलिस को बताया कि जब प्रधान शराब के नशे में टेबल को बजा रहा था तो इसकी सूचना उसने विकास खंड कार्यालय घुमारवीं के पंचायत इंस्पैक्टर तथा अधीक्षक को दे दी थी। उसने यह भी आरोप लगाया है कि इन लोगों द्वारा की गई मारपीट से उसे चोटेंं भी आई हैं। घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए डी.एस.पी. घुमारवीं राजेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मौके पर नहीं पहुंचा विभाग का कोई अधिकारी
इस मामले का दूसरा पहलु यह है कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस घटना के घटने से पहले विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया था लेकिन इतनी बड़ी घटना घट जाने के उपरांत भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घटनास्थल तक नहीं पहुंचा। यदि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर समय रहते पहुंच जाते तो मामले की वास्तविकता सामने आ सकती थी क्योंकि विभाग के अधिकारियों के पास इतना समय था कि दोनों पक्षों को सुना जा सकता था। इस घटना का दूसरा पक्ष अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचा है।
मामले की गंभीरता से छानबीन जारी : डी.एस.पी.
इस मामले की जानकारी देते हुए डी.एस.पी. घुमारवीं राजेश कुमार ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 व अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है।