धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

Edited By Updated: 25 Apr, 2017 09:28 AM

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हिमाचल हाईकोर्ट ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब  किया है।

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब 
किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने प्रार्थी परेश शर्मा की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई अब 12 जून को होगी। प्रार्थी परेश शर्मा ने हाईकोर्ट में धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की 3 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी है। प्रार्थी का आरोप है कि सरकार ने केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का फैसला लिया है जबकि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बगैर यह निर्णय लिया गया है।


45 हजार करोड़ के कर्ज में दबा राज्य, विधायक भी खिलाफ 
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि राज्य पहले ही 45 हजार करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। मौजूदा सरकार के अपने विधायक भी इस फैसले को तर्कहीन और नाजायज बता रहे हैं। प्रार्थी ने दूसरी राजधानी की अधिसूचना खारिज करने की मांग की है। 

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