Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Nov, 2017 10:05 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दायर करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डी.एफ .ओ. देहरा हरजीत सिंह मनकोटिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा है....
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दायर करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डी.एफ .ओ. देहरा हरजीत सिंह मनकोटिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। मामले पर सुनवाई 6 दिसम्बर को निर्धारित की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। बता दें कि देहरा के वन मंडलाधिकारी ने 13 अक्तूबर, 2017 को हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में यह कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ जनहित याचिका के साथ संलग्न पत्र में अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं, उनका वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं है जबकि वन भूमि से बांस के झुंड को उखाडऩे की बात उन्होंने अपने शपथ पत्र में कबूल कर रखी है।
अतिक्रमण करने वालों में 32 लोगों के नाम शामिल
शपथ पत्र में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था जबकि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक जिसे वन विभाग द्वारा तैयार किया गया था, उसमें अतिक्रमण करने वालों में 32 लोगों के नाम शामिल हैं जोकि वन मंडलाधिकारी देहरा के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं। जिलाधीश कांगड़ा ने भी अपने शपथ पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है। उनके शपथ पत्र के अनुसार वन भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत वन मंडलाधिकारी देहरा को आदेश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने वन मंडलाधिकारी देहरा द्वारा दायर शपथ पत्र को झूठा पाते हुए ये आदेश जारी किए हैं।