अवैध कटान मामले पर सख्त हुआ विभाग, ठेकेदार को मिली ये सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Feb, 2018 12:21 AM

department strict on illegal tree cut case contractor gets this punishment

उपमंडल बड़सर के तहत पैहरवीं बीट से अवैध कटान मामले में वन विभाग ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

बड़सर: उपमंडल बड़सर के तहत पैहरवीं बीट से अवैध कटान मामले में वन विभाग ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठेकेदार ने पैहरवीं बीट से बिना अनुमति खैर के 45 पेड़ काट लिए थे। वन विभाग ने जांच के उपरांत ठेकेदार का लाइसैंस रद्द कर दिया है। बता दें कि अग्घार वन परिक्षेत्र की पुंदड़ वीट से 180 खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति मिली थी लेकिन ठेकेदार ने वन परिक्षेत्र बिझड़ी के पैहरवीं बीट से खैर के 45 पेड़ काट लिए। वन विभाग को बिना अनुमति पेड़ काटने की सूचना मिलने पर डी.एफ.ओ. हमीरपुर सहित वन विभाग ने मौके का निरीक्षण किया। इसमें बिना अनुमति पैहरवीं बीट से खैर के 45 पेड़ काटे हुए पाए गए, जिनमें से कई पेड़ जड़ से ही उखाड़े गए थे। वन विभाग ने मौके पर खैर के पेड़ों के मौछे भी जब्त किए।

संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया ठेकेदार 
वन विभाग ने इस सारे मामले की नए सिरे से जांच करवाई। इस जांच में ठेकेदार कटान मामले में दोषी पाया गया। वन विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। वन विभाग ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिस पर ठेकेदार के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वन विभाग ने उसे दोषी करार देते हुए लाइसैंस रद्द कर दिया। डी.एफ.ओ. हमीरपुर प्रीति भंडारी का कहना है कि विभाग द्वारा पुलिस में शिकायत करवाई जा चुकी है। डी.एस.पी. बड़सर धर्म चंद वर्मा का कहना है कि  वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।  

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