Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Dec, 2017 02:52 PM
शहर में डिफाल्टर उद्योगों पर शिकंजा कसने के बाद अब घरेलू टैक्स धारकों पर भी गाज गिर सकती है। इस बारे में प्रदेश मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने नगर परिषद परवाणु को सख्त निर्देश दिए हैं।
परवाणू: शहर में डिफाल्टर उद्योगों पर शिकंजा कसने के बाद अब घरेलू टैक्स धारकों पर भी गाज गिर सकती है। इस बारे में प्रदेश मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने नगर परिषद परवाणू को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने ये निर्देश वीरवार को विभिन्न अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्य सचिव ने नगर परिषद को निर्देश जारी किए कि मार्च, 2017 तक जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि जमा नहीं की है, उन्हें कुछ समय देकर फाइनल नोटिस दिए जाएं। फाइनल नोटिस की मियाद पूरी होने पर भी जिन मकानों के टैक्स जमा न हों, उनके बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाएं। बैठक में डी.सी. सोलन राकेश कंवर, सहायक आयुक्त परवाणु शिल्पी बेक्टा, डी.एस.पी. भीष्म ठाकुर व नप परवाणु के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में प्रदूषण व कूड़े-कचरे के निपटारे पर भी चर्चा की गई व उसके लिए वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करने संबंधी निर्णय लिए गए।
सभी कबाड़ियों का हो पंजीकरण
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नगर में जगह-जगह बैठे कबाड़ियों को एक ही जगह पर बसाया जाए व उनका पंजीकरण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपना वेस्ट यहां-वहां न फैंकें। इसके लिए हिमुडा को निर्देश दिए कि वह उपयुक्त जगह का चयन करके दे। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए भी हिमुडा को जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदूषण बोर्ड नप को दे 40 लाख
मुख्य सचिव ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परवाणु में कूड़े-कचरे के प्रबंधन व इसके निपटारे के लिए 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश जारी किए थे, जिनमें से 10 लाख रुपए नप को मिल चुके हैं। मुख्य सचिव ने 40 लाख रुपए की राशि भी जल्द नप को देने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बैठक में दिए।