नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Jun, 2017 08:56 PM

court this sentenced to accused of rape from minor girl

योगश जसवाल विशेष जज (सत्र न्यायाधीश) की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पोस्को एक्ट के तहत....

चम्बा: योगश जसवाल विशेष जज (सत्र न्यायाधीश) की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का जुर्माना तथा 10 वर्ष व 7 वर्ष की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी तो वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार चम्बा पुलिस थाना में सोनू पुत्र किरपा राम निवासी गांव सेरी डाकघर उटीप के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामला अदालत के समक्ष पेश किया, जिस पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले की जानकारी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने मामले की पैरवी की। 

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