चरस तस्करी की आरोपी महिला को कोर्ट ने सिखाया ये सबक, पढ़ें खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Mar, 2018 07:35 PM

court taught this lesson to accused woman of smuggling hashish

चम्बा विशेष न्यायाधीश-2 की अदालत ने एक महिला को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए का जुर्माना करने की सजा सुनाई है।

चम्बा: चम्बा विशेष न्यायाधीश-2 की अदालत ने एक महिला को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए का जुर्माना करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी महिला को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह जानकारी न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बानो पत्नी जम्मा निवासी गांव मंझौगा डाकघर टिकरीगढ़ के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2015 में 754 ग्राम चरस बरामद करने का मामला एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-20 के तहत दर्ज किया था।

पुलिस ने नाके पर दबोची थी महिला
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार बानो 1 जून, 2015 को उस समय चरस सहित धरी गई जब रात के करीब सवा 2 बजे एक पुलिस टीम ने बालू के पास नाका लगाया हुआ था तो उक्त महिला बैग उठाए हुए पैदल चली आ रही थी। जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी तो उसने वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने महिला को धर-दबोचा और जब शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो बैग से 754 ग्राम चरस बरामद हुई।

अदालत में पेश हुए 9 गवाह 
पुलिस ने महिला के खिलाफ पुलिस थाना चम्बा में मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया और जांच को पूरा करने के बाद मामला अदालत के समक्ष पेश किया। इस मामले से जुड़े 9 गवाहों को पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं व साक्ष्यों तथा गवाहों को ध्यान में रखते हुए महिला को मामले में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। 

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