Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Jun, 2017 12:30 AM
विशेष न्यायाधीश विजिलैंस प्रेम पाल रांटा की अदालत ने घूसखोरी के जुर्म में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता टी.सी. गुप्ता को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा...
कुल्लू: विशेष न्यायाधीश विजिलैंस प्रेम पाल रांटा की अदालत ने घूसखोरी के जुर्म में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता टी.सी. गुप्ता को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है, वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विजिलैंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कुल्लू के एडीशनल एस.पी. एन.के. शर्मा ने बताया कि 16 अक्तूबर, 2009 को अधिशासी अभियंता को रिश्वत के पैसों के साथ मनाली के बाहंग में गिरफ्तार किया गया था। दोषी उस दौरान लाहौल-स्पीति के काजा में कार्यरत था और पकड़ी गई राशि 9.44 लाख रुपए थी।
न्यायालय में पेश किए 17 गवाह
विजिलैंस की ओर से कोर्ट में मामले की पैरवी एन.एस. चौहान और दिग्विजय सिंह राणा ने की और दोषी के खिलाफ न्यायालय में 17 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा कुछ कम करने की कोर्ट से गुजारिश की जिस पर कोर्ट ने कहा कि जनता के खून-पसीने की कमाई को इस तरह किसी को मौज-मस्ती में उड़ाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सजा को एक दिन कम करना भी घूसखोरी की छूट देना होगा। इसलिए सजा को कम नहीं किया जा सकता।